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Punjab News बाल श्रम में लिप्त लोगों के खिलाफ की जाऐगी कानूनी कार्रवाई – अनुप्रीता जौहल

रिपोर्टर कुलभूषण वर्मा फतेहगढ़ साहिब पंजाब

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेशों के अनुसार जून माह को बाल श्रम रोको माह के रूप में मनाया जाना है, जिसके तहत पूरे जिले में बाल श्रम की रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयार की जाए. यह विचार अपर उपायुक्त जनरल अनुप्रीता जोहल ने जिला श्रम कार्य बल समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किये. अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कोई भी दुकानदार, व्यक्ति या माता-पिता जो बाल श्रम में संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी हरभजन सिंह मेहमी ने बताया कि हमारी टीम बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर बाल श्रम पर औचक निरीक्षण करती है. उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी करने वाले अधिकतर बच्चे अपने चाचा या दूर के रिश्तेदार के साथ दुसरे राजा से आए हैं. बैठक में समिल जिला कार्यक्रम अधिकारी गुरमीत सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा अनाथालय स्थापित किये गये हैं, जिसमें अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है और बाल संरक्षण इकाई बच्चों को बाल संरक्षण इकाई को सौंपती है. ये इकाई उन के माता-पिता की तलाश करके इन बच्चोको उन के हवालेकर देती है .श्रम निरीक्षक कमलजीत सिंह ने मंडी गोबिंदगढ़ ने मिटिंग को बताया। इस अवसर पर उपस्थित श्रम निरीक्षक कमलजीत सिंह ने कहा कि 14 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा गैर-खतरनाक स्थान पर काम कर सकता है लेकिन स्कूल भी जाता हो और अन्य शर्तें पूरी की जानी चाहिए ,इस समबन्धी जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए जो की श्रम विभाग में दर्ज है। इस अवसर पर जसवीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सुशील नाथ, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), अवतार सिंह, तहसीलदार, हरनेक सिंह, उप तहसीलदार मंडी गोबिंदगढ़, गुपदीप सिंह उप तहसीलदार खमानों, डॉ। सुरिंदर सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, अनिल गुप्ता, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, सुश्री. रमनदीप कौर, एसआई, श्री गुरविंदर सिंह प्रतिनिधि डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री व हरप्रीत कौर सुरक्षा अधिकारी फतेहगढ़ साहिब सहित अन्य मौजूद रहे।

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