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Maharashtra News पुरानी रंजिश को लेकर बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

रिपोर्टर गणेश गजानन प्रधान पुणे महाराष्ट्र

 अशोक वाडेकर नाम के वांछित अभियुक्त ने भावकी में इस्माना को पुराने झगड़े के चलते तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी 504,506 धारा 3(25) के साथ आर्म्स एक्ट एवं मपोका की धारा 37(1)(3)135 के तहत पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे सो, पुलिस उपायुक्त (अपराध) गोरे एवं पोनी शैलेश गायकवाड़ को अविलंब आरोपितों को खोजने एवं गिरफ्तार करने के आदेशानुसार उक्त आरोपी की तलाश के दौरान पता चला कि उक्त अपराध का आरोपी अशोक वाडेकर हाबमल डोंगर क्षेत्र, बहुल खेड़ पुणे क्षेत्र में छिपा हुआ है.शाखा यूनिट 1 कादिल के कर्मचारी हबमल डोंगर मुहल्ले बहुल खेड़ में समाचार स्थल पर गए. पुणे और आरोपी की तलाश की गई और उसे हबमल डोंगर मोहल्ले बहुल खेड़ पुणे में गणेश मंदिर के पीछे पाया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया और अपराध के संबंध में तलाशी ली गई, तो दो पंचों की तलाशी ली गई, और रुपये के हथियार मिले। गौरतलब हो कि आरोपी अशोक गोविन्द वाडेकर उम्र 47 वर्ष हबमल वस्ती बाहुल खेड़ पुणे सहित उसके पास से बरामद हथियार चाकण थाना गु.रेग.नं.498/2023 भादवि.307,323,504,506 शस्त्र अधिनियम मपोका की धारा 3(25) के साथ इस अपराध की धारा 37(1)(3)135 को कामी चाकन थाने में पेश किया गया है। पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे के मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय शिंदे अपर पुलिस आयुक्त वसंत परदेशी पुलिस उपायुक्त (अपराध) स्वप्ना गोरे साइक पुलिस आयुक्त (अपराध) सतीश माने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेश गायकवाड़ पुलिस उपनिरीक्षक इमरान शेख पुलिस अमजदार शिवाजी कनाडे बालासाहेब, कोकाटे महादेव जावले, सोमनाथ बोराडे, फारूक मुल्ला, अमित खानविलारकर, प्रमोद हीरालकर, अजीत रूपंवार, विशाल भोईर, मारुति जयभाये, तानाजी पानसरे ने किया है।

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