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Chhattisgarh News त्रिस्तरीय पंचायत के आम उप निर्वाचन 2023 एवं नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 के तहत जांजगीर जिले में आगामी 27 जून को मतदान किया जाएगा

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़

जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलें में रिक्त 22पच 5 सरपंच के लिए उप निर्वाचन तथा एक जनपद सदस्य की रिक्त पदों के लिए आम निर्वाचन संपन्न होगा इसके साथ ही नगर पालिका चांपा के वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद के लिए उप निर्वाचन होगा इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन नाम निर्देशन पत्र जमा करना व स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना प्रकाशन मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 2 जून को सुबह 10:30 से किया जाएगा इसी तरह से नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 9 जून की दोपहर 3:00 बजे तक निर्धारित की गई है नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 10 जून को सुबह 10:30 बजे से होगी और अभ्यार्थियों के नाम से वापस लेने की अंतिम तिथि 12 जून की दोपहर 3:00 बजे तक तय की गई है इसी दिन दोपहर 3:00 बजे के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन प्रतीक आवंटन के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा मतदान यदि आवश्यक हो तो 27 जून को सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी

यदि आवश्यक हो तो 28 जून दोपहर 3:00 बजे तक तहसील एवं खंड मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी सारणी करण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच सरपंच जनपद सदस्य पार्षद के मामले में 30 जून को सुबह 9:00 बजे सेकंड मुख्यालय से और जिला पंचायत सदस्य के मामले में सुबह 9:00 से जिला मुख्यालय में किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांति पूर्वक निर्वाचन कार्य संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में के वार्ड क्रमांक 24 में धारा 144 की दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लाइसेंस शुदा हथियार शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने शस्त्र प्रदर्शन हेतु निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 144 के अंतर्गत बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाएं रैली जुलूस का आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है शिव संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम धारा 1985 की धारा 10 के तहत संपूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6:00 से 10:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा शांति भंग करने की गतिविधियों में लिप्त उनके विरुद्ध धारा 107 116 की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर चुनाव प्रक्रिया के समापन तक प्रभाव सील रहेगा।

त्रिस्तरीय उप निर्वाचन के विकासखंड नवागढ़ पंच के कुल 8 पद ग्राम पेंड्री के वार्ड क्रमांक 7 गुढ़ियारी के वार्ड क्रमांक 4 केसला के वार्ड क्रमांक 10 बरभाठा के वार्ड क्रमांक दो तथा छह धाराशिव खोखरा के वार्ड क्रमांक दो तथा चार कुत्रा के वार्ड क्रमांक 13 विकासखंड पामगढ़ में सरपंच के कुल 2 पद ग्राम बिलोनी और सिल्ली एवं पंच के कुल 5 पद के निर्वाचन होंगी ग्राम मूलमुला के वार्ड क्रमांक 13 मक्का के वार्ड क्रमांक 4 कोडाभाट के वार्ड क्रमांक 4 बुंदेला के वार्ड क्रमांक 12 एवं सिल्ली के वार्ड क्रमांक 11 विकासखंड अकलतरा में सरपंच के कुल 1 पद ग्राम पचोरी एवं पंच के कुल 1 पद ग्राम पावना के वार्ड क्रमांक 4 विकासखंड बलौदा में सरपंच के 2 पद ग्राम पंचायत एवं हेड आसपुर एवं पंच के 5 पद ग्राम गुड़गांव के वार्ड क्रमांक 17 मडवा के वार्ड क्रमांक 13 बगडबरीके वार्ड क्रमांक 10 द कोनी के वार्ड क्रमांक 9 कोसमंडा के वार्ड क्रमांक 2 और विकासखंड बम्हनी डीह मैं जनपद पंचायत सदस्य के 1 पद ग्राम रिश्ता परसा पाली नवागांव सोनिया पाठवा संजय ग्राम में पंच के कुल 3 पद ग्राम पूछे ली झरां खपरीडीह के रिक्त पदों पर निर्वाचन किया जाएगा इसी प्रकार नगरीय निकाय की उप निर्वाचन 2023 के नगर पालिका चांपा के वार्ड क्रमांक 24 में पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन संपन्न किया जाएगा।

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