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Jharkhand News : सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

विधि- व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

रिपोर्टर महेंद्र कुमार यादव चतरा झारखंड

चतरा। सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत टंडवा थाना के ग्राम बड़गांव में 03 अगस्त, 2026 को हुई घटना के मद्देनजर विधि- व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, सिमरिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, थाना टंडवा के ग्राम बड़गांव एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के शांति भंग की आशंका को देखते हुए यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। आदेश का उद्देश्य क्षेत्र में कानून- व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की संभावना को रोकना है। निषेधाज्ञा के तहत पांच अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति सभा, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, लाउडस्पीकर के उपयोग, भ्रामक अथवा भड़काऊ सूचनाओं के प्रसार, हथियारों के प्रदर्शन तथा विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह निषेधाज्ञा शवयात्रा, अस्पताल जाने वाले मरीजों एवं उनके सहयोगियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगी। अनुमंडल दंडाधिकारी, सिमरिया द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आमजन से अपील की गई है कि वे शांति एवं सौहार्द बनाए रखते हुए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

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