Rajasthan News राजस्थान राज्य सूचना आयोग खुलेआम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है

रिपोर्टर उत्तम सिंह बाड़मेर राजस्थान
अपीलर्थी आवेदन तेज कर सूचना की मांग करते हैं जबकि 30 दिन के भीतर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जाता इसलिए 15 से 20 30 छोड़कर प्रथम अपील अधिकारी को अपील भेजते हैं जिसके बाद 30 या 45 दिन तक कोई जवाब नहीं आता है उसके बाद 30 या 45 दिन के बाद राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अपील भेजकर दितीय अपील भेजकर निवेदन करते हैं कि हमें निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाए जबकि राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा 100 महीने तक उस अपील का कोई जवाब तक नहीं भेजते हैं बाद में नोटिस भेजकर ज्यादा से ज्यादा लंबी किसी की तारीख दी जाती है जिसमें 1 साल या 2 साल और 3 साल तक का समय निकल जाता है फिर कोई सूचना उपलब्ध करवाने के बाद भी इनकी मनमर्जी से अपील को खारिज किया जाता है
यह खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने आप इनकी मनमर्जी से अपील खारिज की जाती है जबकि किसी प्रकार की कोई सूचना हमें उपलब्ध नहीं करवाई जाती और यह लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं जो भी जिन अधिकारियों से मैं सूचना मानता हूं वह सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती उन अधिकारियों और उन कर्मचारियों से रिश्वत लेकर अपील खारिज की जाती है और जिससे किसी भी अधिकारी से यह रिश्वत लेकर आवेदकों की अपील को खारिज किया जाता है और खुलकर यह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है इसलिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाई जाए और राजस्थान राज्य सूचना आयोग में ऐसे उड़ाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाने के आदेश 

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