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Chhattisgarh News भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला शाखा नारायणपुर ने राजस्व पटवारी संघ की मांगों का समर्थन किया है।

रिपोर्टर नरेंद्र मेश्राम नारायणपुर छत्तीसगढ़

नारायणपुर – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के सदस्य कमलेश झाड़ी (बीजापुर) ,नारायणपुर जिला परिषद के सचिव चैतराम कोमरा, सह सचिव फूल सिंह कचलाम के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल पहुंचकर नारायणपुर जिला राजस्व पटवारी संघ के प्रमुख पदाधिकारियों को समर्थन पत्र सौंपा। भाकपा पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि पटवारियों की हड़ताल से छात्रों,किसानों एवं आम जनता को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पटवारी संघ की 8 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा करें।इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बीजापुर के राजू तेलाम,पांडुराम कुडियाम ,रिंकू तेलाम, कोंडागांव के शैलेश शुक्ला, प्रकाश बागड़े, दिनेश, चंदर, विशंभर, नारायणपुर के बजरू दुग्गा , बैजनाथ पोटाई, निलेश कुमार नाग , रवि कोर्राम, विशाल सलाम , जीवनराम मानकर, कट्टीराम दुग्गा, गंगडू, चन्दु, मुन्ना नुरेटी सहित नारायणपुर जिला पटवारी संघ की अध्यक्ष सुश्री सुशीला ध्रुव,नारायणपुर तहसील अध्यक्ष अरुण आचार्य,ओरछा तहसील अध्यक्ष श्रवण कड़ियाम,श्री बृजेश तिवारी ,मनीष नेताम ,योगेंद्र भंडारी ,रतीराम मरकाम, सुरेंद्र लाटिया ,भुवन सिंह पात्र, हरीश पात्र, कैलाश मांझी, शिखा झा, भारती नाग, कीर्ति रावटे,गजेंद्र मरकाम, अभिषेक साहू, पुष्पेंद्र तिवारी, कैलाश नाग, संतोष मौर्य गुलशन खलखो, चंद्रेश पात्र, दामिनी भारद्वाज,फुलदेव पोटाई, राजाराम गावडे, भुनेश्वरी नाग ,टंकेश्वर भोयर, रमेश दुगा, अखिलेश नाग, ईश्वरी पोटाई, गंगा कोराम,कुमुदिनी देहारी, दिव्यानी कुमेटी,दिव्या खलको, राखी कुलदीप आदि उपस्थित थे।ज्ञात हो कि पटवारी संघ अपनी निम्न 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 1. वेतन विसंगति दूर करते हुए ग्रेड पर 2800 किया जाए। 2. वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति तथा नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक के पद हेतु नियमित विभागीय परीक्षाएं आयोजित किया जावे। 3. अतिरिक्त हलके के प्रभार का मानदेय वेतन का 50% दिया जाए।4. महंगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता दिया जाए।5. मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त किया जाए।6. संसाधन एवं नेट भत्ता दिया जाए।7. पटवारी भर्ती की योग्यता स्नातक किया जाए।8. बिना विभागीय जांच के प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज ना हो।

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