Madhya Pradesh News अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया जहां विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई

रिपोर्टर सूर्यकांत मिश्रा अनूपपुर मध्य प्रदेश
अनूपपुर द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश आरपी सेवेतिया न्यायालय थाना जैतहरी 302 भादवि केआरोपी 35 वर्षीय छोटेलाल बैगा पुत्र समय लाल बैगा निवासी लखनपुर अनूपपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी ने की जिला अभियोजन अधिकारी शुक्रवार को बताया कि लखनपुर निवासी बहोरी लाल की छोटी पुत्री दुवशिया बाई मृतिका के पति आरोपित से विवाद होने के कारण दुवशिया बाई पिता बांहोरी लाल के घर गई 29 जनवरी 2020 को आरोपित उसे लेने के लिए आया था किंतु दुवशिया बाई जाने के लिए मना कर दिया था 31 जनवरी 2020 को को जब दुवशिया बाई जब खाना बना रही थी उसी समय आरोपित आया और उसके साथ विवाद करते हुए अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से प्रहार कर दुव शियाबाई के गर्दन पीछे तथा हाथ पैर में चोट आई आवाज सुनकर (मां पुनिया बाई )वह बच्चे मौके पर आए जिसे देखकर आरोपित भागने लगा तथा पुनिया बाई द्वारा पकड़ने पर कुल्हाड़ी मौके पर फेंक कर धक्का देकर भाग निकला उसी समय बहोरी लाल घर में आया और दुवसिया बाई स्थिति को देखकर एंबुलेंस को दुवसीय बाई जीवित ना होने की जानकारी दें जिस पर कहा गया थाने में शिकायत करो जिसके पश्चात बहोरीलाल थाने में घटना की मौखिक शिकायत दर्ज कराई जैतहरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम करते हुए मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम करा विवेचना में लेते हुए मौका निरीक्षण कर साक्षियों कथन लेख करते हुए सबूत जप्त कर आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया जहां विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई


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