उत्तराखण्ड

नैनीताल उत्तराखंड छात्रा से दुष्कर्म करने वाले पिकअप चालक को 20 साल की सजा

रिपोर्टर कपिल सक्सैना नैनीताल उत्तराखंड

हल्द्वानी। नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के अभियुक्त पिकअप चालक को अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज पॉक्सो) नंदन सिंह ने बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म पीड़िता को चार लाख रुपये का प्रतिकर दिलाने के भी आदेश जारी किए हैं।
भीमताल क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तीन सितंबर 2009 को नौवीं में पढ़ने वाली बेटी से दुष्कर्म की तहरीर दी थी। पुलिस ने मुक्तेश्वर निवासी पिकअप चालक मनोज कुमार उर्फ पप्पू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मामला 24 अक्तूबर 2010 को कोर्ट पहुंचा। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नियुक्त अधिशासी अभियोजक नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि किशोरी बुआ की शादी में गांव गई थी। वहां उसकी मुलाकात मनोज कुमार से हुई थी।


मनोज ने शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। किशोरी की तबियत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां गर्भवती होने की बात सामने आई। कोर्ट के आदेश पर किशोरी का गर्भपात कराया गया। एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने आरोपी के खिलाफ आठ गवाह कोर्ट में पेश किए। 12 दिसंबर को कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा लिया था।

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