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Punjab News पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है

रिपोर्टर बलदेव कक्कड़ मानसा पंजाब

आई टी आई मानसा में पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंध में पोक्सो एक्ट-2012 पर गोष्ठी का आयोजन राजकीय आइटीआइ मानसा के एनएसएसएस स्वयंसेवकों द्वारा सहायक निदेशक युवा सेवाएं श्री रघबीर सिंह मान के सहयोग व प्राचार्य श्री हरविंदर भारद्वाज के मार्गदर्शन में किया गया. इस मौके पर प्रिंसिपल हरविंदर भारद्वाज ने कहा कि यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को विभिन्न प्रकार के शारीरिक शोषण से बचाता है। एनएसएस वालंटियर संदीप सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों को रोकने के लिए 16-08-2019 को पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया है। इस संबंध में, गंभीर मामलों में मौत तक की सजा हो सकती है। श्री जसपाल सिंह कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे का निपटारा होने पर खारिज नहीं किया जाता है और आम जनता में इस अधिनियम के प्रति जागरुकता अनिवार्य है. इस अवसर पर श्री जसविंदरपाल प्रशिक्षक एवं श्री गुरविंदर सिंह प्रशिक्षक, श्री दीपक कुमार स्वयंसेवक एवं समस्त एन.एस.एस. स्वयंसेवक मौजूद रहे

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