Uttar Pradesh News : इटावा में तीन मुकदमों में आरोपी को सजा दो अन्य मामलों में कोर्ट उठने तक दंड

ब्यूरो चीफ सागर कुमार इटावा उत्तर प्रदेश
इटावा : अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इटावा पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने पांच अभियोगों में सजा सुनाई। इनमें तीन मामलों में अभियुक्त प्रद्युम्न गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता निवासी अशोक नगर को अलग-अलग मामलों में तीन व पांच वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया। दो अन्य अभियोगों में कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई थाना सिविल लाइन के वर्ष 2018 के मोबाइल लूट मामले में न्यायालय एडीजे-12 डकैती कोर्ट ने प्रद्युम्न गुप्ता को पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट के मामले में भी उसे पांच वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड मिला एक अन्य सिविल लाइन मामले में धारा 411/413/414/420 भादवि के तहत न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार एस एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से यह कार्रवाई संभव हुई।




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