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Chhattisgarh News : मौला बक्स उर्फ जूब्बू पिता ईलाही बस्क उम्र 37 वर्ष निवासी खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग.।

शेख अजरूद्धीन उर्फ अज्जू पिता शेख नसीरूद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी तैबा चौक तालापारा थाना सिटी कोतवाली

ब्यूरोचीफ राकेश कुमार साहू जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

मोहम्मद जाहिद खान पिता अब्दूल हनीफ खान उंम्र 45 वर्ष निवासी खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर सफीक अहमद उर्फ राजा खान पिता शेख मोहम्मद उर्म 31 वर्ष निकीस खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग.। शकीर उर्फ सोनू पिता मोहम्मद साबीर उम्र 24 वर्ष निवासी जूनी लाईन संतोष भवन के पास जिला बिलासपुर छ.ग. । मोहम्मद लाईक पिता मोहम्मद सफीक उम्र 37 वर्ष निवासी खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. । रेहान अली उर्फ ईरानी पिता जहोर अली उम्र 19 वर्ष निवासी जबडापारा सरकण्डा बिलासपुर मो. जुनैद पिता मो. जावेद उम्र 21 वर्ष निवासी खपरगंज मेन चौक कोतवाली बिलासपुर अपराध क्रमांक-489/2026 के गिरफ्तार अरोपियों के नाम  राजू यादव उर्फ नान पिता मुन्नी लाल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी कुंदरापारा दुर्गा मंदिर के पास मेन रोड थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर। राकेश यादव उर्फ रिंकु पिता रमेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी कुंदरापारा दुर्गा मंदिर के पास मेन रोड थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर। छत्रपाल साहू पिता संत राम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी साईंस कालेज के सामने डबरीपारा सरकण्डा बिलासपुर छ.ग.।

उपरोक्त आरोपों बिलासपुर के सिटी कोतवाली परिक्षेत्र में दो पक्षों के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसके अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज के स्थिति में लगभग 70 व्यक्तियों का नाम चलन में दर्ज है अब तक के कुल गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त अनुसार गिरफ्तारी हो चुकी है बाकी की तलाश जारी है इस तरह से बिलासपुर के सिटी कोतवाली परिक्षेत्र में बिलासपुर कलेक्टर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक कानून धारा 144 लागू कर दिया गया है जानकारी के मुताबिक समूह में चलना एवं जुलूस धरना प्रदर्शन एवं अन्य कार्य संबंधित क्षेत्र में वर्जित किया गया है धारा 144 के अंतर्गत जीतने की भी गिरफ्तारी हो रही है उनके नाम उपरोक्त अनुसार है

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