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Maharashtra News : सुरक्षित भोजन,सुरक्षित महाराष्ट्रअभियान के तहत 2006 के मानक अधिनियमों का उल्लंघन करने पर अवंती स्नैक्स पर कारवाई.

रिपोर्टर शशिकांत नासिक महाराष्ट्र

नासिक, महाराष्ट्र। नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नासिक में बड़ी कार्रवाई की है। 19 अगस्त 2026 को गोपनीय सूचना के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने नासिक के गंगापुर रोड स्थित अवंती स्नैक्स, दुकान नंबर 3, गंगानिवास सोसाइटी का निरीक्षण किया। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई खामियां पाई गईं। इनमें खाद्य पदार्थों को अखबार पर रखना, कच्चे खाद्य पदार्थों की उचित जांच न करना, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध न होना, कीट नियंत्रण की व्यवस्था न होना तथा दीवारों पर आवश्यक पेंट/रखरखाव का अभाव शामिल बताया गया। इन नियमों के उल्लंघन के चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस 19 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मुंबई के आयुक्त तुकाराम मुंडे, नासिक मंडल के संयुक्त आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने और सहायक आयुक्त (खाद्य) विनोद धवाड़ के मार्गदर्शन में की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। खाद्य विभाग ने खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य उत्पादन, भंडारण, प्रबंधन और बिक्री से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वहीं, नागरिकों से भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर किसी प्रकार का संदेह होने पर संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है।

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