Rajasthan News : चित्तौड़गढ़: CMO की टिप्पणी के बाद भी FIR नहीं, भदेसर थाना पुलिस पर कार्रवाई टालने के आरोप
नारायण लाल लढ्ढा – बानसेन राजस्थान
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान): चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जिसमें परिवादी ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया है। यह मामला ग्राम बानसेन निवासी नारायण लाल लढ्ढा द्वारा राजसम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। परिवादी के अनुसार, 24 जनवरी 2025 को न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कथित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में दर्ज शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से 4 जुलाई 2026 को टिप्पणी की गई कि परिवादी विभागीय कार्रवाई से असंतुष्ट है और पुलिस मामले को दूसरे प्रकरण से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है।

इसके बाद 6 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान करने के निर्देश दिए। हालांकि, परिवादी का दावा है कि आदेश के 48 घंटे बाद भी भदेसर थाने में संबंधित एफआईआर दर्ज नहीं की गई। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राजसम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध एक अन्य अभिलेख में संबंधित अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि 24 जनवरी 2025 को न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। परिवादी नारायण लाल लढ्ढा ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक, आईजी उदयपुर, जिला कलेक्टर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ई-मेल भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि नियमानुसार कार्रवाई नहीं होती है तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन है।

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