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Madhya Pradesh News 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, अन्य को विभिन्न धाराओं में सजा

रिपोर्टर राहुल वर्मा देवास मध्य प्रदेश

 बहुचर्चित भूतेश्वर हत्याकांड मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास श्री उमाशंकर अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराकर सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध पाया गया। प्रकरण थाना पीपलरावां में दर्ज हुआ था।

घटना 21 जुलाई 2022 को ग्राम भूतेश्वर में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुई थी। फरियादी देवपुरी पिता हरलाल पुरी निवासी ग्राम भूतेश्वर ने चौकी बालौन पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मंदिर के सामने गांव के कुछ लोगों के जानवर चर रहे थे। इसी दौरान जानवर मंदिर परिसर में पहुंच गए, जिस पर मदन पुरी द्वारा उन्हें वहां से हटाने की बात कही गई। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने एकजुट होकर लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से मदन पुरी सहित उनके परिजनों पर हमला कर दिया। हमले में मदन पुरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। घटना में कन्हैया पुरी, जितेंद्र पुरी, हरिओम पुरी व राकेश पुरी सहित अन्य लोग भी घायल हुए थे।

पुलिस ने मामले में धारा 307, 302, 147, 148, 149, 323, 325, 294, 506, 427 एवं 336 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विस्तृत विवेचना की। जांच के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने एफएसएल जांच, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चालान न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण में कुल 24 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिनमें से आरोपी चुन्नीलाल पिता झीतूसिंह गुर्जर को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। शेष आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाया गया। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा की गई जिसमें कोर्ट मोहर्रिर विष्णु कचनार का सहर रहा।

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