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बरेली में धारा 163 लागू, त्योहारों और परीक्षाओं के बीच सख्ती, पांच से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक

बरेली—– आगामी महाशिवरात्रि, होली और शब-ए-बरात जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनज़र प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ और जुलूसों के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ विभिन्न प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

धरना-प्रदर्शन के लिए लेनी होगी अनुमति
जारी आदेश के अनुसार यदि कोई संगठन या समूह धरना, प्रदर्शन या जुलूस निकालना चाहता है तो उसे पहले सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी में छूट
हालांकि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन आम नागरिकों के लिए नियम सख्ती से लागू रहेंगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपेक्षा जताई है ताकि जिले में शांति और व्यवस्था बनी रहे तथा परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें।

Bareilly Uttar Pradesh News @ Bureau Chief Shahanshah

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