Chhattisgarh News : कुसमुंडा में बड़ी ठेका कंपनियों के साथ साथ अब छोटे ठेकदार भी कर्मचारियों को देंगे बोनस, इन 41 ठेका कमानियों को जारी हुआ आदेश

रिपोर्टर मनोज मानिकपुरी कोरबा छत्तीसगढ़
जिले के एसईसीएल कुसमुंडा प्रबंधन द्वारा ठेका कंपनियों को निर्देशित करते हुए अपने अधीनस्थ कामगारों को तय समय में बोनस देने की बात कही गई है,बोनस नहीं देने के स्थिति में ठेकादार का बिल भुगतान रोके जाने की बात भी कही गई है। उपरोक्त जारी पत्र में बताया गया है कि 8.33% PLIA बोनस भुगतान के संबंध में JBCCI-XI की मानकीकरण समिति की बैठक दौरान यह निर्णय लिया गया था की वर्ष 2023-24 से सभी माइनिंग में कार्यरत ठेका कामगार को 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाए जिसे आपके द्वारा भूगतान किया गया था। इस संबंध में आप अवगत होने की पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी उस आदेश का पालन करते हुए सभी ठेका कामगार को 8.33% PLI /बोनस 15.10.2025 से पहले भुगतान करना सुनिश्चित करें। अन्य ठेकेदार जो PLI के तहत नहीं आते है, वैसे ठेका कंपनी को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत बोनस भुगतान करना अनिवार्य है। ठेका कामगार को भुगतान नहीं करने की स्थिति में सम्बंधित ठेका कंपनी LPC/ बिल दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। उक्त PLI बोनस के भुगतान को एसईसीएल मुख्यालय प्रबंधन द्वारा बड़ी गंभीरता से लिए जा रहा है, ऐसे में सभी नामांकित ठेकदारों को सख्त निर्देश दिया गया है की वर्ष 2024-25 का बोनस भुगतान समय-सीमा के भीतर करते हुए उपरोक्त कार्यालय की अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।