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कटनी में ऐतिहासिक फैसला: डॉक्टर पर 52 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश, युवक की मौत का अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार

 

कटनी, 03 सितंबर 2025: कटनी जिले के इतिहास में पहली बार किसी डॉक्टर पर आधा करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने वर्धमान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के मामले में अस्पताल संचालक डॉक्टर ऋषि जैन को दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को 52 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए है

कटनी, 03 सितंबर 2025: कटनी जिले के इतिहास में पहली बार किसी डॉक्टर पर आधा करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने वर्धमान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के मामले में अस्पताल संचालक डॉक्टर ऋषि जैन को दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को 52 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। यह राशि आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी है।
पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता भूपेश जायसवाल ने बताया कि रोशन नगर निवासी रामजी परोहा ने करीब तीन साल पहले अपने पुत्र मनोज परोहा को इलाज के लिए डॉक्टर ऋषि जैन के वर्धमान हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 29-30 जुलाई 2022 की मध्यरात्रि करीब डेढ़ बजे मनोज अस्पताल की ऊपरी मंजिल की रेलिंग के पास खुले स्थान से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
आयोग ने सुनवाई के दौरान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। जांच में पाया गया कि अस्पताल में सुरक्षा उपायों की कमी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अधिवक्ता जायसवाल ने कहा, “यह फैसला चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही के खिलाफ एक मिसाल बनेगा और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में मददगार साबित होगा।”
यह मामला कटनी जिले में मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति का उदाहरण है, जो अन्य अस्पतालों को भी सतर्क रहने की चेतावनी देता है। पीड़ित परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आगे की अपील की संभावना बनी हुई है।

Katni Madhya Pradesh News @ Repoter Shivcharan yadav

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