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Chhattisgarh News जांजगीर-चांपा यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगतार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही

अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़े, एवं बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहनों पर की गई कार्यवाही

रिपोर्टर विजय दिवाकर छत्तीसगढ़

जांजगीर, नो पार्किग में खड़ी किये 14 एवं बिना रिफ्लेक्टर लगाये 14 वाहन चालको पर मोटरयान अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 69 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 24700 रूपये समन शुल्क लिया गया। सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 69 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 11 वाहन के चालकों से 3300 रूपये, नो पार्किग में खड़ी किये गये 14 वाहन के चालको से 4200 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चलाते पाये जाने पर 17 वाहन के चालकों से 5100 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 06 वाहन के चालको से 1800 रूपये, नम्बर प्लेट में नम्बर नही लिखा पाये गये 03 वाहन के चालकों से 900 रूपये, बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते पाये गये 05 वाहन के चालको से 2500 रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पाये गये 04 वाहन के चालको से 2000 रूपय, मौके पर कागजात पेश नही करने वाले 06 वाहन के चालको से 1800 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन चालक से 2000 रूपये, प्रेसर हार्न लगा कर चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, आदेश का पालन नहीं करने वाले 01 वाहन के चालक से 800 रूपये, कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया।

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