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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाने पर होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा होता है।

निर्देश के अनुसार –

  • नसबंदी के बाद ही आवारा कुत्तों को सड़कों पर छोड़ा जा सकेगा।

  • जिन कुत्तों में रेबीज या अन्य खतरनाक बीमारी पाई जाएगी, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा।

  • बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को भोजन कराने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देशभर में लागू होगा। अदालत ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि लोगों की सुरक्षा और पशु प्रबंधन दोनों को संतुलित किया जा सके।

@ State Incharge Animesh Anand

Indian Crime News

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