बिहार

बिहार में CNG और PNG पर एक समान वैट दर लागू, उपभोक्ताओं को राहत

बिहार में CNG और PNG पर एक समान वैट दर लागू, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार का अहम फैसला

पटना: बिहार सरकार ने राज्य में प्राकृतिक गैस के उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि मंत्रिपरिषद ने CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर एक समान वैट दर (मूल्य वर्धित कर) लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले केवल शहरी गैस वितरण नेटवर्क (City Gas Distribution – CGD) से प्रतिदिन 50,000 SCMD तक की बिक्री पर कर दर में राहत दी गई थी, लेकिन GAIL और अन्य CGD कंपनियों को, जो राज्य की सीमा पार करके आपूर्ति करती हैं, अब तक 20% की पुरानी वैट दर ही देनी पड़ती थी। इससे उपभोक्ताओं तक सस्ती दर पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना की शर्तों में संशोधन कर दिया है। अब GAIL समेत सभी गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों को एक समान कर दर पर काम करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और CNG एवं PNG की कीमतों में कमी आएगी।

सम्राट चौधरी ने कहा, “यह निर्णय ऊर्जा क्षेत्र में समानता लाने, उपभोक्ताओं को राहत देने और प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से एक एतिहासिक पहल है। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से राज्य में पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।”

प्रभाव:

  • उपभोक्ताओं को अब CNG और PNG पहले से सस्ती दर पर उपलब्ध होगी।

  • सभी गैस आपूर्ति कंपनियों पर कर का बोझ समान होगा।

  • राज्य में स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा।

यह कदम बिहार को हरित ऊर्जा (Green Energy) की ओर ले जाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक मजबूत प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

@ State Incharge Animesh Anand

Indian Crime News

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