छत्तीसगढ़राज्य

Chhattisgarh News जांजगीर-चांपा मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही अवैधानिक रूप से नो पार्किंग एवं मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले वाले वाहनों परअभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही

नो पार्किग में खड़ी किये 28 एवं मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 14 वाहन चालको पर मोटरयान अधिनियम के तहत किया गया कार्यवाही

रिपोर्टर विजय दिवाकर छत्तीसगढ़

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 75 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 24900 रूपये समन शुल्क लिया गया यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 75 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 14 वाहन के चालकों से 4200 रूपये, नो पार्किंग में खड़ी किये गये 28 वाहन के चालको से 8400 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चलाते पाये जाने पर 10 वाहन के चालक से 3000 रूपये, वाहनों में प्रेशर हार्न लगा कर बजाने वाले 03 वाहन के चालको से 2600 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 10 वाहन के चालको से 3000 रूपये, नम्बर प्लेट नही लिखा पाये गये 07 वाहन के चालक से 2100 रूपये, मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही करने वाले 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चलाते वाये गये 01 वाहन के चालक से 1000 रूपये, मालवाहक मे सवारी बैठाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया।

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