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Madhya Pradesh News न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह निर्णय

रिपोर्टर जमना प्रसाद चौबे दमोह मध्य प्रदेश

न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह निर्णय दिनांक 13 मार्च 2023 को मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह श्री तथागत याग्निक के न्यायालय के डांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 1711 /2012 अंतर्गत धारा 419, 467, 468, 471, 119, 205, 109, 120B एसटी 105/2018 आरोपीगण में हल्ले उर्फ छप्पन सिंह साकिन पतलोनी थाना तेजगढ़ जिला दमोह को धारा 419 सहपाठित 109 धारा 468 धारा 471 धारा 205 सहपाठित 109 दंड 2 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 2 कारावास वर्ष क्रमशः 1000, 2000, 1000, 1000अर्थ दंड व्यक्ति क्रम में सजा 2,3,2,2 माह आरोपी जयपाल सिंह निवासी पतलोनी थाना तेजगढ़ जिला दमोह जयपाल सिंह 419 467 471 205 में मैं कम से 2 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष अर्थ दंड कम सा 120 1000 व्यक्ति क्रम में 2 ,3,2,2 अभियुक्त एस ,के , जहूर निवासी सिविल वार्ड नंबर 1 दमोह को 419 सहपाठित 109 140 468 सहपाठित 109 471 सहपाठित 109 205 से पठित 109 में क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष जुर्माना 1000, 2000, 1000, 1000 व्यक्ति क्रम में 2,3,2,2,माह के दंड से दंडित किया गया है

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

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