
रिपोर्टर नदीम खान अहमदाबाद गुजरात
कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, लेकिन बोपल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया! जूवेनाईल माता दारा प्रस्तुत किया गया था कि उसका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का हैं। पुलिस को उसका जन्म प्रमाण पत्र पेश करने के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जुवेनाइल एक्ट के तहत आरोपी को बाल सुधार गृह में रखा जाना चाहिए। हालांकि बोपल पी. आई. ए. पी चौधरी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया! सत्र न्यायालय ने P. I को खरी खवो टी सूनाई। और उसके साथ जाँच किसी ओरको सौंपने के लिए एस. पी को आदेश दिया!

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