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Bihar News बिहार मुंगेर फर्जी बेल प्रकारण में , एक आरोपी गया जेल

रिपोर्टर मनोहर दास मुंगेर बिहार

मामले में पांच अभियुक्त सहित दस जमानतदार कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलजार पोखर के शातिर अपराधी व शराब माफिया मोहन झा उर्फ कटिमन के विरूद्ध कई अपराधिक एवं शराब बरामदगी के मामलें विभिन्न कोर्ट में विचाराधीन है । इन सभी मुकदमों में उसका जमानतदार फर्जी है। जो जाली लगान रसीद पर जमानतदार बनें है।
अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार के घर पथराव व गोलीबारी करनें के मामले में कोतवाली थाना कांड 53/2022 में फर्जी तरीकों से ( जाली लगान रसीद ) जमानत पाने उसे तथा उसके सहयोगियों ,स्वजनों व जमानतदारों को मंहगा पड़ गया ।
एसडीजेएम संगीता कुमारी के कोर्ट ने बीते सोमवार को कटिमन के ससुर रवि पोद्दार ( बेकापुर )को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया । वहीं शातिर कटिमन , उसकी सास मीरा देवी,शाली कुसुम कुमारी एवं सत्यनारायण पोद्दार को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है ।

सेशन कोर्ट से जमानत आवेदन स्वीकृत उपरांत पांचों अभियुक्तों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में आत्मसमर्पण किया । वही, इनके सभी दस जमानतदार ने गलत शपथपत्र के साथ जाली लगान रसीद दाखिल कर कोर्ट में उपस्थित हुए तथा कोर्ट को धोखा देकर बेल बॉन्ड स्वीकृत करवाने में सफल रहें ।

सभी रसीद फर्जी आने के रिपोर्ट के बाद सूचक के अधिवक्ता रंजनी कांत झा के बहस के बाद प्रभारी सीजेएम खुशबू श्री वास्तव ने 23 दिसंबर 2022 को सभी अभियुक्त सहित जमानतदारों को शो-कॉउज नोटिस जारी करनें का आदेश दिया था ।जिस का अनुपालन कोर्ट कर्मी ने नहीं किया और मामलों का हस्तांतरण भकेंट कोर्ट एसडीजेएम कोर्ट में कर दिया गया था ।

एसडीजेएम कोर्ट से 14 मई 2024 को निर्गत कारण पृच्छा के जबाव में 2 जुलाई 2024 को सभी अभियुक्तों ने जाली रसीद पर जमानत प्राप्त करनें की बात स्वीकार किया । साथ ही साथ सभी जमानतदार ने भी जाली रसीद पर जमानतदार बनने की बात कहीं ।11 सितंबर 2024 के सूचक के अधिवक्ता के दलील के बाद एसडीजेएम कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों का जमानत रद्द कर वारंट जारी किया था ।

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