Madhya Pradesh News प्रत्याशियों को इन तिथियों में जारी करना होगा आपराधिक प्रकरण का विज्ञापन

रिपोर्टर मुहम्मद ख्वाजा टीकमगढ़ मध्यप्रदेश
टीकमगढ़:- प्रथम प्रकाशन 2 से 6 नवम्बर, द्वितीय प्रकाशन 7 से 10 नवम्बर और तृतीय प्रकाशन 11 से 15 नवम्बर तक माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से अपेक्षा है कि वे अपने आपराधिक इतिहास का विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें। इस हेतु प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी दिनांक से 4 दिवस के अन्दर अर्थात 2 नवम्बर से 6 नवम्बर के मध्य, द्वितीय प्रकाशन 7 नवम्बर से 10 नवम्बर के मध्य और तृतीय प्रकाशन 11 नवम्बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्बर से दो दिवस पूर्व) दिनांक 15 नवम्बर तक किया जाना है। आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 75000 से अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में सर्कुलेशन हो तथा इसी प्रकार ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिनमें संख्या डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 25000 हो, में प्रकाशन की कार्यवाही की जाना है।