Chhattisgarh News यह महत्वपूर्ण सूचना सुप्रीम कोर्ट एवं भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार अनू प्रसारण किया जाता है। जनहित में जारी।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव की संपन्न होने जा रही है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दल के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के द्वारा अपराधिक रिकॉर्ड नामांकन दाखिला के अंतर्गत प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एवं निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है मगर किसी भी राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों के द्वारा अपना आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आदेशों की अवहेलना की जा रही है यह न्याय संगत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के अभ्यर्थी अपना आपराधिक रिकॉर्ड आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें क्योंकि या सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों की नामांकन दाखिला करने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में आवश्यक रूप से इसकी जानकारी माननीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आवश्यक रूप से पुलिस सत्यापन की अभिलेख नामांकन दौरान के पश्चात मांगना आवश्यक है यह अति महत्वपूर्ण जानकारी है।
यह महत्वपूर्ण सूचना सुप्रीम कोर्ट एवं भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार अनू
प्रसारण किया जाता है। जनहित में जारी।


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