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Rajasthan News अनूपगढ़ जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू

रिपोटर गोपी बेनीवाल अनुपगढ़ राजस्थान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त विधानसभा चुनाव 2023 शान्तिपूर्णक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व अनूपगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके. इस हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की पालना में अनूपगढ़ जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने जिले अनूपगढ़ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को लागू करने के आदेश जारी किए है। आदेशानुसार सभा / रैली के दौरान कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, सम्प्रदाय, भाषा आदि के आधार वैमनस्य फैलाने, तनाव बढ़ाने या उकसाने का कार्य नही करेगा, सभा / रैली के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के निजी जीवन या निजता पर कोई लांछन लगाने सम्बन्धी कोई गतिविधियां या कार्य नही करेगा तथा किसी उम्मीदवार एवं राजनैतिक व्यक्ति के घर के आगे किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी वैधानिक स्वीकृत किसी कार्यक्रम या मीटिंग में विघ्न, बाधा या किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करेगा हानि कारित नही करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र समस्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने साथ लेकर नहीं चलेगा या नहीं घूमेगा। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सभा / रैली के दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नही लगायेगा, न ही भाषण उद्बोधन देगा, न ही ऐसे. पम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपदायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा न ही ऐसे ऑडियो विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, उम्मीदवार / राजनैतिक व्यक्ति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा / रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा / जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत के निर्देशों की पालना के अन्तर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिश्चित करवायेगें। ऐसे प्रत्येक आयोजन की विडियोग्राफी भी उपखण्ड/ तहसील स्तरीय आदर्श आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश दिनांक 03.12.2023 को रात्रि 12.00 बजे तक सम्पूर्ण अनूपगढ़ जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अग्रवाल ने आदेश में बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा l

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