Haryana News नूंह दंगा-हथियारों की रॉबरी, इन धाराओं में धरा गया हिंसा भड़काने वाला बिट्टू बजरंगी..!!

रिपोर्टर सतीश नारनौल हरियाण
हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रही है. मंगलवार को पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक माने जाने वाले बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है. बिट्टू को कथित तौर पर गोरक्षक माना जाता है. पुलिस ने बताया कि बिट्टू के साथ-साथ तकरीबन 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत पर उन्होंने एक्शन लिया है. बजरंगी उर्फ राजकुमार के खिलाफ दर्ज नई प्राथमिकी के बाद उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई. नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. नूंह हिंसा मालमें में पुलिस ने बजरंगी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 332 (चोट पहुंचाना), 353, 186 ( लोक सेवक के काम में बाधा डालना), 395 , 397 ( हथियार लेकर लूटपाट करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है. इसके अलावा उन पर 506 (आपराधिक धमकी) और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. बता दें कि, नूंह हिंसा से पहले भी बजरंगी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने और लोगों को भड़काने के आरोप लगते रहे हैं. हाल ही में हरियाणा में के नूंह सहित पास के राज्य में हिंसा देखने को मिली थी. इस हिंसा में दो होम गार्ड, एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी.

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