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Uttar Pradesh News वाराणसी गला दबाकर पति ने कि पत्नी की हत्या, हत्यारे पति को उम्रकैद

रिपोर्टर निखिलेश कुमार मिश्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश

वाराणसी  फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी संतोष जायसवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पत्नी के मोबाइल पर अनजान व्यक्ति का फोन आने के बाद भड़के संतोष ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। Mसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा और पवन जायसवाल के अनुसार वादिनी शिवानी जायसवाल ने कपसेठी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह अपनी डिलीवरी के लिए महिमापुर कपसेठी स्थित अपनी बहन सोनम जायसवाल के घर गई हुई थीं। इसी बीच उनकी बहन के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। इसको लेकर उसके जीजा संतोष जायसवाल बहन सोनम से झगड़ा करने लगा। इसी बात को लेकर 27 मार्च 2020 को बहन और जीजा में फिर झगड़ा हुआ। इसके बाद रात में संतोष ने गला दबाकर सोनम की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित पति शव चारपाई के नीचे छिपाकर भाग गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसी दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

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