Madhya Pradesh News हत्या और लूट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

रिपोर्टर प्रदीप कुमार मिश्र त्योंथर रीवा मध्यप्रदेश
रीवा माननीय न्यायालय मऊगंज के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीयश के अनुतिरिक्त न्यायाधीश महोदय आदेश कुमार जैन जी की अदालत में हनुमना थाना के अपराध क० 371 / 21 सत्र प्रकरण क० 12/22 शासन बिरुद्ध शोवरन परिहार के मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302, 201 व 397 भा०द०वि० का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 3000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का दण्डादेश पारित किया गया। अभियोजन का मामला कुछ इस प्रकार रहा कि मृतक रामबाबू ट्रक का ड्राइवर था एवं आरोपी शोवरन परिहार ट्रक का खलासी था, और पूना से ट्रक का सामान लेकर झॉसी के रास्ते बनारस सामन लेकर गए हुए थे जहाँ समान खाली करने के बाद 68000 रु० भाडे के रूप में मिले थे उसी पैसे की लालच में खलासी द्वारा हनुमना बार्डर के पास ड्राइवर से पैसे की माँग की गई और पैसा देने से मना करने पर आरोपी द्वारा व्हीलपाना से उसके सिर पर पाँच वार प्रहार किया गया जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई और मौके से पैसा लेकर खलासी फरार हो गया इस अन्धी हत्या की सूचना थाने में ट्रक मालिक के द्वारा दी गई थी जिसे जाँच में लेकर मामले की विवेचना त्तकालीन थाना प्रभारी हनुमना शैल यादव द्वारा की गई और खलासी के ऊपर संका करते हुए सर्व प्रथम जहाँ पर माल खाली किया गया था उस कम्पनी के सी०सी० टीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की सिनाख्तगी की गई एवं उसके बाद उसकी तलास करते हुए आरोपी के गृह ग्राम टुरिया जिला शिवपुरी वर्तमान पता शिवाजी नगर झासी जाकर पूझताझ की गई जिससे उसने अपने अपराध को कुबूला गया था और सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त माननीय न्यायालय में विचारण एवं 302, 201, 397 के तहत प्रकरण को न्यायालय में पेश किया जहाँ पर प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक राजकुमार मिश्रा द्वारा न्यायालय के समक्ष 20 साक्षियों को साक्ष्य न्यायालय में कराया गया एवं अपराध को प्रमाणित करने में अभियोजन सफल रहा।


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