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Bihar News नगर निगम आयुक्त श्री शम्भु शरण द्वारा अधिनियम 2007 की धारा 12(3)का हवाला देते हुए नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को लिखित आदेश दिया गया

रिपोर्टर अमित कुमार सिंह पूर्वी चंपारण बिहार
मोतिहारी नगर निगम के नगर निगम आयुक्त श्री शम्भु शरण द्वारा अधिनियम 2007 की धारा 12(3)का हवाला देते हुए नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को लिखित आदेश दिया गया कि कोई भी जनप्रतिनिधि महापौर, उपमहापौर,या वार्ड पार्षद किसी भी प्रकार की मीटिंग में अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को मीटिंग में भाग लेने नहीं देंगे हालाकि ऐसा देखने को कम मिलता है लेकिन अधिनियम 2007 बना ही इसी के लिए है तो अनुपालन करना ही पड़ेगा जो सही नियम है l
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