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Uttar Pradesh News पति को जिंदा जलाने वाली महिला समेत 4 को उम्रकैद

रिपोर्टर शहंशाह आबंला बरेली उत्तर प्रदेश

बरेली  प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति को जिंदा जलाने की दोषी महिला और उसके प्रेमी समेत चार लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अंगद प्रसाद ने किया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मानी। 15 नवंबर को शाम 7:30 बजे वादी के घर पर अर्चना, सुनील घटना थाना प्रेमनगर की है। मृतक शर्मा, गोलू उर्फ संजय, छोटू, सचिन व पम्मी आदि आए और भूपराम को को रिपोर्ट लिखाई थी। आरोप लगाया खींचते हुए ले गए। के भाई इतवारी ने 15 नवंबर 2011 कि उसके भाई भूपराम की पत्नी सभी ने एक राय होकर वादी के अर्चना उर्फ दीपा का सुनील शर्मा से भाई भूपराम के ऊपर मिट्टी का तेल अवैध संबंध है। भूपराम ने अर्चना डालकर आग लगा दी। उसके भाई को गृहस्थी का वास्ता देकर समझाने के चीखने चिल्लाने पर वह उसे का प्रयास किया लेकिन वह नहीं बचाने पहुंचा लेकिन आरोपियों ने नाबालिग के अपहरण में अंतरिम जमानत अर्जी खारिज बरेली। नाबालिग के अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरि प्रकाश गुप्ता ने किया। घटना थाना नवाबगंज की वर्ष 2018 की है। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में नवाबगंज के रहने वाले अभियुक्त रिजवान पर अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया। कोर्ट में अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई। इसका विरोध सरकारी वकील राजीव तिवारी ने किया। संवाद भूपराम को जिंदा जला दिया। उसे जली हुई हालत में दरवाजे के सामने बाहर नाली में फेंक दिया। अर्चना, संजय उर्फ गोलू, प्रेमवती उर्फ पम्मी व सुनील शर्मा के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील स्वतंत्र पाठक ने नौ गवाह पेश किए। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई !

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