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Chhattisgarh News प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने अंतिम तिथि निर्धारित

 खरीफ फसलों के लिए 16 अगस्त एवं रबी फसलों के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक कर सकतें है आवेदन

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

जांजगीर 03 अगस्त 2023/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के खरीफ एवं रबी मौसम के लिए जिले के समस्त विकासखण्डों में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यानिकी फसलों में खरीफ मौसम के लिए उद्यानिकी फसल- टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, मिर्च एवं अदरक फसल को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा अऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) लाभ ले सकते हैं। कृषकों को बीमा कराने हेतु फसलों के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक अंश राशि के रूप में जमा करना होगा। रबी मौसम के दौरान किसी भी प्रकार के अधिक वर्षा, ओलावृष्टि, अधिक तापमान, सूखा, बीमारी अनुकुल मौसम की नौबत आती है तो फसल बीमा के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बीमा आवेदन की अंतिम तिथि खरीफ मौसम के लिए 16 अगस्त तथा रबी मौसम के लिए 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। सहायक संचालक उद्यान श्रीमती रंजना माखीजा ने बताया कि निर्धारित समय-सीमा में उद्यानिकी फसलों का बीमा ऑनलाईन के माध्यम से किसान करवा सकते है। उल्लेखनीय है कि टमाटर फसल की बीमा राशि 01 लाख 20 हजार रूपए है जिसमें किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 06 हजार होगी। उसी प्रकार बैगन की बीमा राशि 77 हजार रू. एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 03 हजार 850, अमरूद के लिए बीमा राशि 45 हजार एवं कृषक प्रीमियम देय राशि 02 हजार 250, पपीता के लिए बीमा राशि 01 लाख 25 हजार एवं कृषक प्रीमियम देय राशि 06 हजार 250. केला के लिए बीमा राशि 01 लाख 65 हजार कृषक प्रीमियम देय राशि 08 हजार 250 तथा मिर्च एवं अदरक की बीमा राशि क्रमशः 1.50-1.50 लाख रू. तथा कृषक प्रीमियम देय राशि क्रमशः 7500-7500 रू. है। फसलों का बीमा कराने हेतु कृषक लोक सेवा केन्द्रों तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रतिनिधियों से बीमा करवा सकते है

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