Bihar News सरकार के अपील पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने काफी बहस के बाद सुनवाई करते हुए पुनः जाति आधारित जनगणना को करवाने का आदेश पारित कर दिया,

रिपोर्टर अमित कुमार सिंह पूर्वी चंपारण बिहार
पटना उच्च न्यायालय ने चार मई से बिहार सरकार द्वारा करवाई जा रही जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी थी, बिहार सरकार के अपील पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने काफी बहस के बाद सुनवाई करते हुए पुनः जाति आधारित जनगणना को करवाने का आदेश पारित कर दिया, हालाकि चार मई के पूर्व 80%गणना पूरी कर ली गयी थी अब 20% कार्य ही जिलों में बचे हैं गणना के कार्य को सुचारू रूप देने हेतु सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा गणना से जुड़े शिक्षाकर्मियों को आदेश निर्गत किया गया है, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव स्वयं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे एक माह के अन्दर इसे पूरा करने का आदेश जारी किया गया है, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश मुख्य मंत्री जी एवं पूरे मंत्रालय की जीत है क्यूंकि माननीय न्यायालय द्वारा हरि झंडी मिल चुकी है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के० के०पाठक जी सभी जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करवा चुके हैं, विद्यालय का कार्य बाधित नहो इसके लिए कुछ कुछ शिक्षाकर्मियों को हिं कार्य की जिम्मेदारी दी गई है य़ह जिला शिक्षा विभाग को तय करना है, बाकी सारा नियम चार मई को लागू था उसी तरह करना है, अब जनता अपने अपने जाति का कोर्ड ढूंढ़ने लगी है एवं फॉर्म में जो 26 बिन्दुओं का जवाब देना है उसकी तैयारियां कर रही है l
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