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Uttar Pradesh News सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र को माननीय न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष की सजा

रिपोर्टर श्याम जी कश्यप जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश
फर्रुखाबाद पूर्व विधायक के पुत्र पर रंगदारी मांगने व जानलेवा हमले का था आरोप न्यायालय ने 5 वर्ष के कारावास की सजा व 23 हजार रुपये का लगाया जुर्माना बढ़पुर में एक करोड़ की रंगदारी ने देने पर पूर्व विधायक के पुत्र ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग जिसमें भवन निर्माण सामग्री विक्रेता श्रीनिवास कटियार के 2 पुत्र मानव व नितेश कटियार घायल हो गए थे श्रीनिवास कटियार ने सपा के पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत अनुज मिश्रा, सुनील धोबी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने अनुज मिश्रा बाद सुनील धोबी को दोषमुक्त कर दिया मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पंचशील राजपूत को 5 साल की सुनाई सजा व 23 हजार रुपए लगाया जुर्माना फतेहगढ़ न्यायालय का मामला !


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