Uttar Pradesh News भ्रष्टाचार के अभियुक्त लेखपाल को न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

रिपोर्टर निसार अहमद उस्मानी बलरामपुर उत्तर प्रदेश
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में- बलरामपुर लेखपाल प्रेमचन्द्र वर्मा पुत्र बशबहादुर वर्मा नि0 रसूलपुर खान थाना खोड़ारे जिला गोण्डा तत्कालीन बतौर लेखपाल सेवपूरे तेन्दुवा तहसील सदर गोण्डा में नियुक्त थे, उक्त लेखपाल अपने क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डीजल पम्प के पास ओम प्रकाश के चाय की दुकान पर बहद ग्राम रेहरा बाजार में जगन्नाथ प्रसाद पाण्डेय निरीक्षक उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान फैजाबाद द्वारा सौ-सौ के 20 नोट रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गये । रंगे हाथ पकड़े जाने पर घटना स्थल के थाना रेहरा बाजार में मु0अ0सं0 207/1998 धारा 7/13(1)डी व 13(2) भ्र0नि0 अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके अभियोग की विवेचना नि0 निरीक्षक भुल्लनराम उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान जनपद अयोध्या द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौरान विचारण अभियोग की विशेष लोक अभियोजक परमानन्द राम त्रिपाठी द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त प्रेमचन्द्र वर्मा उपरोक्त को न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(भ्र0नि0 अधि0)कोर्ट सं0-05, गोरखपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।


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