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Uttar Pradesh News युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने बच्ची को

रिपोर्टर अजीत अग्निहोत्री हरदोई उत्तर प्रदेश

हरदोई  बहला-फुसलाकर अगवा करने के बाद दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है | जज ने ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है | बदायूं के वजीरगंज निवासी मीरेज सिंह ने 1 अक्टूबर साल 2017 को बिलग्राम की रहने वाली बच्ची को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था | इसके बाद उसके साथ दरिंदगी की थी | इस मामले की एफआईआर बच्चे के पिता ने दर्ज कराई थी | उनका कहना था कि घटना के पूर्व उसकी बेटी ताजिया जुलूस देखने गई थी | वहां उसे मीरेश मिला और उसे बहाने से साथ ले गया | बाद में उसके साथ रेप किया | सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मीरेश पर अपहरण व रेप का जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई | अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने की |

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