Chhattisgarh News जिले में विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत जिले में कुल 240 प्रकरण में 72,200/ रूपये का समन शुल्क लिया गया। मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवम अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् दिनांक 22.07.2023 को कार्यवाही की गई, जिसमे थाना जांजगीर 13 प्रकरण में 3900/रु, नैला 24 प्रकरण में 7200/रु, बलौदा 18 प्रकरण में 5400, पंतोरा 20 प्रकरण में 6000/रु, मुलमुला 13 प्रकरण में 3900/, पामगढ़ 10 प्रकरण में 3000/रु, शिवरीनारायण 09 प्रकरण में 2700/रु, चांपा 12 प्रकरण में 3600/रु, बम्हनीडीह 14 प्रकरण में 4200/रु, बिर्रा 08 प्रकरण में 2400/रु, एवं यातायात में 99 प्रकरण में 29,900/रु का mv act की कार्यवाही किया गया। इस प्रकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले में कुल 240 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 72,200/रूपया समन शुल्क लिया गया वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।


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