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Uttar Pradesh News 14 साल पहले हुई हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 55000 का लगा जुर्माना

रिपोर्टर अजीत अग्निहोत्री हरदोई उत्तर प्रदेश

हरदोई   जिले में 14 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 3 सपना त्रिपाठी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है | इसके साथ ही साथ ₹55000 का जुर्माना भी किया गया है | जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी | अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी निवासी ब्रजकिशोर गुप्ता ने 27 जनवरी 2010 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी | उनका पुत्र आशीष गुप्ता 26 जनवरी की शाम लगभग 6:00 बजे मित्र के पिता के साथ दुर्घटना होने की खबर पर जिला अस्पताल देखने गया था, लेकिन वापस नहीं आया | 27 जनवरी की सुबह बेटे की बाइक सांडी रोड पर मिली | ब्रजकिशोर ने बैटगंज निवासी इंद्रेश गुप्ता पर अपहरण का शक जताया था | तहरीर के आधार पर पुलिस ने इंद्रेश के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी | विवेचना के दौरान आशीष का शव योगेंद्र नारायण तिवारी के मकान में मिला था | पुलिस ने इंद्रेश गुप्ता, रवी पाल, हनी उर्फ़ अंकित जायसवाल, मनीष अग्निहोत्री, मोनू सक्सेना, योगेंद्र नारायण तिवारी उर्फ राकेश, दीपू गुप्ता, पुनीत गुप्ता, और रिंकू तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था | वर्ष 2021 में तत्कालीन अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी | सुनवाई के दौरान ही योगेंद्र नारायण तिवारी की मौत हो गई थी | इस बीच अंकुर तिवारी कहीं गायब हो गया था | इस कारण उसकी फाइल अलग कर दी गई थी | शुक्रवार को इस मामले में अपर जिला जज सपना त्रिपाठी ने अंकुर तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई | पुलिस ने सजा सुनाए जाने के बाद अंकुर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है |

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