अपराधछत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़

Chhattisgarh News पापा की डांट फटकार के बाद घर से निकल गई थी नाबालिग बेटी, हुई दुष्कर्म की शिकार, बालोद कोर्ट में आरोपी को सुनाई गई 10 साल की सजा

रिपोर्टर गौरीशंकर दल्लीराजहरा बालोद छत्तीसगढ़

बालोद  किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा: आरोपी सोनू उर्फ सूरज पडोती आप स्व ईश्वर पडोती, उम्र 22 वर्ष साकिन-आरी, थाना- डोंगरगांव, जिला-राजनांदगाव (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा थाना डौण्डीलोहारा आकर रिपोर्ट लिखाया, कि दिनांक 05.03.2021 के 09:30 बजे उसकी नाबालिग लड़की घर से बिना बताये कहीं चली गयी है तथा वह आसपास के लोगों से पूछा तो किसी के द्वारा भी नहीं देखना बताया गया एवं रिश्तेदारों से अपनी लड़की पीड़िता के संबंध में पूछताछ करने पर कोई पता नहीं चला उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने विधिपूर्ण संरक्षण से अपहरण कर भगा ले जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया प्रधान आरक्षक नंदकिशोर चंद्राकर के द्वारा पीड़िता के पिता के कहे अनुसार अभियुक्त अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्र० 61/2021 अंतर्गत संहिता की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की मोबाईल लोकेशन के आधार पर  पीड़िता को आरोपी के कब्जे से जिला राजनांदगांव के ग्राम डुन्डेरा के शीतला मंदिर के पास बरामद किया गया

[ निरीक्षक पद्मा जगत, महिला सेल प्रभारी बालोद ]

के द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर कथन लेने पर बतायी कि मार्च 2021 में आरोपी उसके माता पिता के घर किराये में रहने के लिये आया था उसके साथ
पवन कुमार नाम का लड़का रह रहा था मार्च 2021 में वह अपने भाई, बहनों के साथ पढ़ाई कर रही थी तब उसके पिता जी काम में नहीं जाते हो कहकर डांट

Indian Crime News

Related Articles

Back to top button