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Jammu & Kashmir News बदयारी चौक से नेहरू पार्क तक बुलेवार्ड रोड को “नो हॉल्ट जोन” घोषित किया गया

जिला मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण), श्रीनगर ने भीड़भाड़ कम करने की रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए कहा

स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा जम्मू/कश्मीर

श्रीनगर :  बुलेवार्ड रोड अक्ष पर सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन श्रीनगर ने भीड़ कम करने की रूपरेखा को लागू करने के लिए वाहनों के लिए बुलेवार्ड रोड के बदयारी चौक से नेहरू पार्क खंड को “नो हॉल्ट जोन” घोषित किया है। इस संबंध में अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी किया गया है (जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर) मोहम्मद ऐजाज़ असद ने यहां कहा कि बुलेवार्ड रोड पर पूरी तरह से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक आते हैं, खासकर चालू मौसम के दौरान और अक्सर भीड़भाड़ देखी जाती है और इस सड़क के आसपास ट्रैफिक जाम एक आम बात बन गई है। वाहनों को अनाधिकृत रूप से रोकना जिससे वाहनों के सुचारू मार्ग में रुकावट पैदा होती है। आदेश में आगे लिखा है कि “बद्यारी चौक से नेहरू पार्क तक उक्त सड़क पर कई विक्रेता भी इकट्ठा होते हैं क्योंकि यह ऑटो, टैक्सियों के अलावा दोनों तरफ हाउसबोट, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल और रेस्तरां की उच्च घनत्व से घिरा हुआ है।” निजी कार मालिक अपने वाहनों को मुख्य सड़क पर पार्क करते हैं जिससे अक्सर यातायात जाम हो जाता है और यात्रियों और पर्यटकों को असुविधा होती है। आदेश में आगे कहा गया है कि इस क्षेत्र के आसपास यातायात की भीड़ निशात, शालीमार, हरवान और आसपास के वार्डों/गांवों में बुलेवार्ड रोड के निवासियों के लिए एक निरंतर गतिशीलता संबंधी समस्या रही है और इस स्थायी समस्या को कम करने के लिए स्थानीय लोगों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

तदनुसार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि समग्र रूप से बुलेवार्ड रोड पर सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब, इसलिए, आम जनता के हित में, बुलेवार्ड रोड पर बदयारी चौक से नेहरू पार्क सड़क खंड को सभी प्रकार के वाहनों के लिए “नो हॉल्ट जोन” घोषित किया जाता है और इस निर्देश के साथ कि यातायात पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां ​​सहित जिला पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी वाहन सड़क के किनारे पार्क न किया जाए और बुलेवार्ड रोड के उल्लिखित खंड पर किसी भी लाइन में रुकने की अनुमति न दी जाए। आदेश के अनुसार, निर्देश के किसी भी उल्लंघन पर प्रचलित मानदंडों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी और लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता क्रमशः यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़क के दोनों किनारों पर उचित प्रमुख स्थानों पर साइनेज बोर्ड प्रदर्शित किए जाएं। जबकि स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को व्यावसायिक परिसर की संबंधित पार्किंग के भीतर वाहनों को पार्क करने में मदद करें और इसे विनियमित करने के लिए समर्पित कर्मियों को रखें।

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