Uttarakhand News नैनीताल यूपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के खिलाफ FIR, जमीन कब्जाने और बेचने का है आरोप

रिपोर्टर कपिल सक्सैना जिला नैनीताल उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी मुश्किल में फंस गए हैं. 71 साल के डंपी पर उत्तराखंड में जमीन कब्जाने और बेचने का मुकदमा दर्ज हुआ है. मामला वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है. हल्द्वानी:उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं. नैनीताल जिले में अकबर अहमद डंपी समेत सात आरोपियों के खिलाफ नैनीताल में वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द करके बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है. पूरे मामले की जांच पुलिस अब एसआईटी को सौंपने जा रही है. आरोप है कि अकबर अहमद डंपी और अन्य आरोपियों ने नैनीताल जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे वक्फ संपत्ति की खरीद-फरोख्त की और उसे अपने नाम करा लिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. इस भूमि पर रिसॉर्ट बनाने के साथ साथ भूमि पर कब्जा कर इसे बेचा भी गया है. पुलिस के मुताबिक, वक्फ संख्या 610 नैनीताल के सचिव हसमत अली पुत्र स्वर्गीय महफूज अली निवासी गौलापुर, काठगोदाम ने भवाली थाने में तहरीर देकर बताया कि ग्राम विसारदगंज रामगढ़ स्थित वक्फ संख्या 610 वक्फगुलाम कादिर नैनीताल की 28 एकड़ (535 नाली 2 मुट्ठी) जमीन (आराजी) स्थित है, जो वक्फ अभिलेखों तथा ग्राम विसारदगंज के खाता संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 23,24,25,27,28,29,30,31,32 व 21 में वक्फ संख्या 610 के नाम दर्ज चली आ रही है. एसपी क्राइम जगदीश चन्द्र का कहना है कि वक्फ बोर्ड के सचिव ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी निवासी सिडार लॉज रामगढ़ ने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर भूमि अपने नाम कर ली. इसके अलावा आशीष गुप्ता हल्द्वानी निवासी चंदन सिंह, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, हेमंत सिंह बिष्ट, हेमंत सिंह ढेला, मोहन बहादुर ने भूमि की गलत तरीके से खरीद फरोख्त की. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 415, 416, 417, 419, 420, 463, 464, 465, 467, 470, 471 व वक्फ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

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