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Maharashtra News देश में पहली बार रेलवे स्टेशन पर नि:शुल्क कानूनी सेवा एवं मध्यस्थता क्लिनिक की स्थापना

रिपोर्टर अनय कांबले पुणे महाराष्ट्र

पुणे : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुणे की ओर से विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर पुणे रेलवे स्टेशन पर नि:शुल्क कानूनी सेवा एवं मध्यस्थता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। देश में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर इस तरह का क्लीनिक स्थापित किया गया है। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुणे के मार्गदर्शन में रेल्वे स्टेशन पुणे में श्रम विभाग, केन्द्रीय भण्डारण निगम के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चे को बचाने एवं पुनर्वास के लिए सात दिवसीय विशेष अभियान चलाया जायेगा. मजदूर किया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जरूरतमंद और पीड़ित व्यक्तियों के साथ-साथ सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनल एस. ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुणे की ओर से समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाटिल ने कहा।

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