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Maharashtra News महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी को किया बरी

रिपोर्टर गुलजार शेख कल्याण महाराष्ट्र

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में 14 साल की लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी 26 साल के युवक को बरी कर दिया है। ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की न्यायाधीश वी वी वीरकर ने छह जून को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गयी। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि आरोपी ने 23 सितंबर, 2018 को भिवंडी कस्बे में लड़की के घर में जबरन प्रवेश किया। आरोप हैं कि उसने लड़की से दुष्कर्म किया और उसके सिर को पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी को मामले में गलत तरह से फंसाया गया है और अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस के बयान से बिल्कुल साफ है कि आरोपी को महज संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

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