जम्मू/कश्मीरब्रेकिंग न्यूज़राजनीति

Jammu & Kashmir News दिल्ली  पेंशन विभाग में पहले यह नियम था कि अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है, तो 7 साल तक कोई पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी

रिपोर्टर जाकिर हुसैन बहत डोडा जम्मू/कश्मीर

दिल्ली  पेंशन विभाग में पहले यह नियम था कि अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है, तो 7 साल तक कोई पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी, या तो आपको उसका शव वापस लाना होगा और यह साबित करना होगा कि वह मर गया है या 7 साल तक इंतजार करें.  हमने उस नियम को खत्म कर दिया है.  हमने ईज ऑफ गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग लाने की कोशिश की है. जाकिर हुसैन बहत डोडा द्वारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का विरोध जम्मू कश्मीर !

Indian Crime News

Related Articles

Back to top button