Madhya Pradesh News थाना अमहिया पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चालाने पर वाहन को जप्त कर प्रकरण भेजा गया न्यायालय हुआ ₹ 15500 जुर्माना

रिपोर्टर प्रदीप कुमार मिश्र त्योंथर रीवा मध्यप्रदेश
घटना का विवरण पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा श्री विवेक सिंह एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल सोनकर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के मार्गदर्शन में थाना अमहिया पुलिस रीवा द्वारा अस्पताल चौराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक MP17MX6241 के चालक मयंक कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा उम्र 25 वर्ष निवासी कटोरिया किटबरिया थाना चोरहटा जिला रीवा के मुख से शराब जैसी दुर्गंध आने पर ब्रीथ एल्कोवाईजर मशीन से शराब की मात्रा चेक की गया जिसमें चालक के व्दारा शराब का सेवन किये होना पाया गया उक्त मोटर साय़कल चालक से वाहन के कागजात प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो मौके पर कोई कागजात भी पेश नहीं किया जिस पर मौके पर उपरोक्त मोटर सायकल को जप्त किया जाकर धारा 185,130(3)/177 M.V. एक्ट की कार्यवाही की गई तथा प्रकरण को माननीय न्यायालय पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा ₹15500 का जुर्माना लगाया गया। मुख्य भमिकाः- थाना प्रभारी अरविंद राठौङ, प्रआर 887 रामकृष्ण तिवारी,आर 577 पियूष मिश्रा आर. 520 विक्रम वर्मा की मुख्य भूमिका रही।

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