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13 दस्तावेज नहीं हैं तो भी दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति, वंशावली बनेगी सहारा

👉SIR नोटिस से परेशान मतदाताओं के लिए राहत, CO से प्रमाणित वंशावली के आधार पर भी पेश कर सकेंगे पक्ष

👉2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं? वैकल्पिक प्रमाण और पारिवारिक विवरण से साबित कर सकते हैं पात्रता

👉SIR सुनवाई में 30 हजार से अधिक मतदाताओं की हो चुकी है पेशी, 6.44 लाख लोगों को जारी हुआ था नोटिस

रांची। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नोटिस प्राप्त करने वाले उन मतदाताओं के लिए राहत की खबर है, जिनके पास निर्वाचन विभाग द्वारा मांगे गए निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक प्रमाण और पारिवारिक विवरण के आधार पर भी अपनी पात्रता के समर्थन में दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह अपने परिवार के पुराने सदस्यों, माता-पिता अथवा अन्य पारिवारिक संबंधों के आधार पर वंशावली तैयार करा सकता है। इस वंशावली को संबंधित अंचलाधिकारी (CO) से प्रमाणित कराने के बाद सुनवाई के दौरान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके अलावा जरूरत और उपलब्धता के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों के लिए मतदाता ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

👉तीन महीने तक ऑफलाइन प्रमाण पत्र की सुविधा

SIR प्रक्रिया के बीच प्रमाण पत्रों के लिए बढ़ते आवेदनों को देखते हुए कार्मिक, प्रशासनिक विभाग की ओर से जाति, स्थानीय निवासी और EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए तीन माह तक ऑफलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, मजदूर और तकनीकी जानकारी के अभाव में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज न करें। निर्धारित तिथि और समय पर संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज अथवा उपलब्ध वैकल्पिक प्रमाण के साथ अपनी बात रखें।

👉2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भी है विकल्प

SIR के प्रारंभिक चरण में विभिन्न कारणों से जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) की ओर से नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं से आधार कार्ड, दसवीं का प्रमाण पत्र, माता-पिता से जुड़े दस्तावेज, पासपोर्ट समेत निर्धारित 13 प्रकार के प्रमाणों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।

हालांकि, यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या उसके पास मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह पारिवारिक विवरण, प्रमाणित वंशावली और अन्य वैध प्रमाण पत्रों के आधार पर अपनी पात्रता के समर्थन में दावा-आपत्ति दर्ज करा सकता है।

👉10 दिनों में 30 हजार से अधिक मतदाताओं की हुई सुनवाई

रांची जिले में SIR प्रक्रिया के तहत प्रखंड और अंचल कार्यालयों में 24 अगस्त से मतदाताओं की सुनवाई जारी है। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच 30 हजार से अधिक मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है।

प्रशासन की ओर से प्रतिदिन करीब 200 मतदाताओं को सुनवाई के लिए तिथि दी जा रही है। हालांकि, निर्धारित तिथि पर सभी मतदाता उपस्थित नहीं हो रहे हैं और औसतन 70 से 80 मतदाता ही प्रतिदिन कार्यालय पहुंच रहे हैं।

👉रांची की सात विधानसभा सीटों के 6.44 लाख मतदाताओं को मिला था नोटिस

5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद रांची जिले की सात विधानसभा सीटों के करीब 6.44 लाख मतदाताओं को विभिन्न कारणों से नोटिस जारी किया गया था। अब इन मतदाताओं को संबंधित कार्यालयों में उपस्थित होकर अपनी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।

प्रशासन ने साफ किया है कि केवल निर्धारित 13 दस्तावेजों के अभाव में किसी मतदाता को निराश होने की जरूरत नहीं है। वैध वैकल्पिक प्रमाण, पारिवारिक विवरण और CO से प्रमाणित वंशावली जैसे दस्तावेजों के माध्यम से भी अपनी बात रखी जा सकती है।

मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि नोटिस मिलने के बाद निर्धारित तिथि को नजरअंदाज न करें। यदि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो समय रहते संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी लें और उपलब्ध वैकल्पिक प्रमाणों के आधार पर अपनी पात्रता से संबंधित दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।

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