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Jammu & Kashmir News डल, निगीन झीलों, अन्य जल निकायों में शिकारा के लिए ‘जीवन रक्षक जैकेट’ अनिवार्य: जम्मू-कश्मीर सरकार

स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा जम्मू/कश्मीर

श्रीनगर  30 मई  जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्षेत्र के अन्य जल निकायों के अलावा डल और निगीन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए ‘जीवन रक्षक जैकेट’ अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आज यहां जारी एक आदेश में कहा गया है, “डल और नगीन झीलों और अन्य जल निकायों में शिकारा की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खराब मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारणों से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, यह इसके द्वारा आदेश दिया गया कि जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978 के तहत पंजीकृत प्रत्येक शिकारा नाव हर समय नाव में अनुशंसित गुणवत्ता और विशिष्टताओं के न्यूनतम तीन जीवन रक्षक जैकेटों की उपलब्धता बनाए रखेगी, ऐसा न करने पर उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा”।

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