Punjab News सिविल सर्जन डॉ चरनजीत सिंह जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन के कार्यालय से लेकर जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी तक कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया है।

रिपोर्ट नरेंद्र सेठी अमृतसर पंजाब
कॉम डी.डी.एच.ओ. डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। किस जिले में MEIU अमरदीप सिंह, एस.आई बलविंदर सिंह, सुरजीत सिंह, जुझार सिंह, रशपाल सिंह और हरप्रीत सिंह शामिल थे।मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 21 तंबाकू विक्रेताओं की जांच की गई, इस दौरान रंजीत एवेन्यू ए ब्लॉक, एम.के. होटल के सामने 14 दुकानदारों के चालान किए गए और मार्केट व मॉल रोड के आसपास के इलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 7 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।पंजाब सरकार ने सभी तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी जारी की। डॉ. जगनजोत कौर ने इस मौके पर बताया कि ई-सिगरेट पीना घातक हो सकता है, इससे फेफड़ों की कई बीमारियां हो सकती हैं और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अगर कोई तंबाकू विक्रेता बिना मानक के तंबाकू उत्पाद (आयातित सिगरेट) बेचते पाए जाते हैं, तो सख्त कार्रवाई करें। उसके खिलाफ धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और खुली सिगरेट बेचना भी दंडनीय अपराध है।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व खुली सिगरेट बेचना भी दंडनीय अपराध : सिविल सर्जन डा. चरणजीत सिंह

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