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Chhattisgarh News सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना लागू की है।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति भूमिहीन खेतिहर मजदूरों विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों में काम में आने वाले विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन की सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना लागू की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता 60% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसके लिए आयु सीमा निर्धारित की है 35 वर्ष से कम एवं पालक की वार्षिक आय ₹800000 से कम होनी चाहिए संबंधित वर्ग के विद्यार्थियों जो उक्त छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं वह केंद्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पुराना कलेक्टर परिसर विवेकानंद मार्ग जांजगीर से कार्यालय समय पर संपर्क किया जा सकता है।

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